अटार्नी जनरल जीई वाहनवती (Goolam Essaji Vahanvati)
ने 27 मई 2014 को अपने
पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंपा.
भारत सरकार के अटार्नी जनरल के पद पर वाहनवती का कार्यकाल 7 जून
2014 तक था.
जीई वाहनवती जून 2009 में तत्कालीन
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार द्वारा भारत के 13वें
अटार्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुए. वर्ष 2012 में उन्हें दो
वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया.
विदित हो कि भारत सरकार के अटार्नी जनरल का पद एक संवैधानिक पद हैं, और इस पद से संबंधित व्यक्ति को कार्यकाल पूरा होने तक साधारणतः हटाया नहीं जाता, लेकिन परंपरा यहीं है कि नई सरकार आने के बाद पुरानी सरकार के विधि अधिकारी अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे देते हैं.
भारत सरकार के अटार्नी जनरल के पद से संबंधित मुख्य तथ्य
अटार्नी जनरल, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी एवं सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक अधिवक्ता होता है. इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुछेद 76(1) के तहत होता है. अटार्नी जनरल के लिए वहीं योग्यता निर्धारित है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होनी चाहिए.
भारत सरकार का अटार्नी जनरल संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसे संसद के अंदर किसी मुद्दे पर होने वाले मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं है. भारत के प्रथम अटार्नी जनरल ‘एम सी सीतलवाड’ (28.01.1950 -01.03.1963) थे.
विदित हो कि भारत सरकार के अटार्नी जनरल का पद एक संवैधानिक पद हैं, और इस पद से संबंधित व्यक्ति को कार्यकाल पूरा होने तक साधारणतः हटाया नहीं जाता, लेकिन परंपरा यहीं है कि नई सरकार आने के बाद पुरानी सरकार के विधि अधिकारी अपने पद से स्वयं इस्तीफा दे देते हैं.
भारत सरकार के अटार्नी जनरल के पद से संबंधित मुख्य तथ्य
अटार्नी जनरल, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी एवं सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक अधिवक्ता होता है. इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुछेद 76(1) के तहत होता है. अटार्नी जनरल के लिए वहीं योग्यता निर्धारित है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होनी चाहिए.
भारत सरकार का अटार्नी जनरल संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसे संसद के अंदर किसी मुद्दे पर होने वाले मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं है. भारत के प्रथम अटार्नी जनरल ‘एम सी सीतलवाड’ (28.01.1950 -01.03.1963) थे.
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