मिस्र स्थित काइरो की आपराधिक न्यायालय ने 21 मई 2014 को पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को तीन
वर्ष की जेल की सजा सुनाई. इसके साथ ही मुबारक पर 12.5 करोड़
इजिप्ट (मिस्री) पाउंड (करीब 1.75 करोड़ अमेरिकी डॉलर) का
जुर्माना भी लगाया गया. मुबारक को मिस्र के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए सरकारी धन
के गबन के आरोप में यह सजा सुनाई गई.
काइरो की आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीश ओसामा शाहीन की अध्यक्षता में न्यायालय ने इसी मामले में होस्नी मुबारक के बेटों अला और गमल को भी दोषी मानते हुए चार-चार वर्ष की जेल की सजा सुनाई.
होस्नी मुबारक से संबंधित मुख्य तथ्य
होस्नी मुबारक का पूरा नाम मुहम्मद होस्नी सईद इब्राहिम मुबारक है. मुबारक 14 अक्टूबर 1981 से 11 फरवरी 2011 तक मिस्र के राष्ट्रपति पद पर रहे. वे मिस्र के चौथे राष्ट्रपति थे. वर्ष 1995 में भारत सरकार ने होस्नी मुबारक को जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया था.
0 comments:
Post a Comment