कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 16 अक्टूबर 2014
को मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के पद के चयन प्रक्रिया में
संशोधन किया. नए संशोधन के अनुसार, अब निजी बैंक के मुख्य
कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं.
विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा
या उसके तहत स्थापित किसी निगम में या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली
किसी सरकारी कंपनी में पद पर रह चुके या पद पर मौजूद व्यक्ति या बीमा तथा बैंकिंग, कानून, सतर्कता और अन्वेषण समेत वित्त मामलों में
विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले लोग भी नियुक्ति के लिए योग्य हैं. इस के साथ,
डीओपीटी ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की हैं
और दिशा निर्देश जारी किए.
दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं
एक मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) या सतर्कता आयुक्त (वीसी) की नियुक्ति उनमें से की जाती हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) में रहे हैं या इनमें हैं या संघ की किसी सिविल सेवा में या सिविल पद हैं और जिन्हें सतर्कता, नीति निर्माण और पुलिस प्रशासन समेत प्रशासन के मामलों की जानकारी और अनुभव है.
इनके अलावा दिशानिर्देशों के मुताबिक इन लोगों को अनुसूची ए के किसी
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अध्यक्ष, प्रबंध
निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर रहा होना चाहिए या मौजूद होना चाहिए
और जिसने कम से कम तीन साल तक निदेशक मंडल में पूर्णकालिक जिम्मेदारी निभाई हो,
वह भी आवेदन करने के योग्य है. सभी आवेदकों को उत्कृष्ट योग्यता और
बेदाग निष्ठा वाला होना चाहिए और उन्हें संबंधित क्षेत्र की जानकारी और कम से कम 25
वर्ष का अनुभव होना चाहिए.
पृष्ठभूमि
नियमों के अनुसार, सीवीसी या वीसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक तीन सदस्यीय चयन समिति जिसमें सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल हैं, की सिफारिश पर की जाती हैं.
पृष्ठभूमि
नियमों के अनुसार, सीवीसी या वीसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक तीन सदस्यीय चयन समिति जिसमें सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल हैं, की सिफारिश पर की जाती हैं.
सीवीसी में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त होते
हैं. वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं एक सूचना आयुक्त
का पद भी खाली पड़ा है क्योंकि सितंबर 2014 में
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार और सतर्कता आयुक्त जेएम गर्ग ने अपना
कार्यकाल पूरा कर लिया था.
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