केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने बाभाली बांध पर निगाह रखने के लिए तीन सदस्यों की निगरानी समिति (Three
Member Supervisory Committee on the Babhali Barrage) के गठन को
अपनी स्वीकृति 17 अक्टूबर 2013 को
प्रदान की. ऐसा सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के 28 फरवरी 2013 के आदेश का अनुपालन करने के लिए किया
गया.
केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) का एक प्रतिनिधि निगरानी समिति का अध्यक्ष होगा. आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों के एक- एक प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे.
केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) का एक प्रतिनिधि निगरानी समिति का अध्यक्ष होगा. आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य सरकारों के एक- एक प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे.
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