सीईएसटीएटी की छह अतिरिक्त पीठ स्थापित करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी-(19-OCT-2013) C.A

| Saturday, October 19, 2013
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पाद, सीमा शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) की छह अतिरिक्त पीठ स्थापित करने के लिए नई दिल्ली में 17 अक्टूबर 2013 को मंजूरी प्रदान की. इनमें से तीन पीठ चंडीगढ़, हैदराबाद व इलाहाबाद में और तीन पीठ नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में स्थापित होनी हैं. नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पहले से ही एकएक पीठ कार्यरत है. उत्पाद, सीमा शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) का मुख्यालय व प्रधान पीठ नई दिल्ली में है. उत्पाद, सीमा शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण वित्त मंत्रालय के तहत आता है.

अतिरिक्त छह पीठों के लिए सदस्यों के 12 पदों का सृजन होगा. इसके लिए उप पंजीयक (उपरजिस्ट्रार) या सह पंजीयक (सहायक रजिस्ट्रार) सहित 98 सहायक कर्मचारियों की जरूरत होगी. अतिरिक्त छह पीठों के निर्माण पर 3.45 करोड़ रुपए का व्यय होगा और इसके अतिरिक्त वार्षिक 10 करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा.

उत्पाद, सीमा शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
उत्पाद, सीमा शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी. इसका उद्देश्य उत्पाद व सीमा शुल्क आयुक्तों के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए एक स्वतंत्र निकाय गठित करना था. न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अब सेवा कर अपील को भी शामिल किया गया है.
  
न्यायाधिकरण का आदेश, जिसमें विशेष तौर पर अन्य बातों के अलावा शुल्क की दर अथवा माल का मूल्यांकन शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय को अपील के अधीन अंतिम है. किसी अन्य मामले में, किसी तथ्य के प्रश्न पर न्यायाधिकरण का आदेश अंतिम है. न्यायाधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय को किए गए हवाले पर, ऐसे मामले में कानून के प्रश्न पर, न्यायाधिकरण का आदेश यथास्थिति उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है.
 
लाभ 
उत्पाद, सीमा शुल्क व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) की छह अतिरिक्त पीठ स्थापित होने से अधिक संख्या में मामले निपटाए जा सकेंगे और लंबित अवधि घटेगी जिससे करदाताओं एवं सरकार दोनों को लाभ होगा. इससे यात्रा समय, खर्च में कमी आएगी.




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