सर्वोच्च
न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति जे एस केहर की पीठ
ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए राजनीतिज्ञ अरुण जेटली और दत्ता की
सदस्यता वाली विशेष समिति के गठन का बीसीसीआई का प्रस्ताव 7 अक्टूबर 2013 को ख़ारिज कर दिया. बीसीसीआई की उस दलील
को भी खारिज कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित पैनल को यह जांच करनी
चाहिए कि मुंबई पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र में शामिल किए गए सारे मसलों पर आगे
जांच की जरूरत है या नहीं.
इसके साथ ही पीठ ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति बनाने का प्रस्ताव किया. पीठ ने समिति में अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल नागेश्वर राव और असम क्रिकेट संघ के सदस्य निलेय दत्त को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा. इस समिति को स्वतंत्र जांच करके अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपनी है.
इसके साथ ही पीठ ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुद्गल की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति बनाने का प्रस्ताव किया. पीठ ने समिति में अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल नागेश्वर राव और असम क्रिकेट संघ के सदस्य निलेय दत्त को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा. इस समिति को स्वतंत्र जांच करके अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपनी है.
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