न्यायिक नियुक्तियां आयोग के गठन हेतु 120वां संविधान (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पास - (07-sep-2013) CURRENT affair

| Saturday, September 7, 2013
राज्यसभा ने न्यायिक नियुक्तियां आयोग (जेएसी) के गठन के लिए संविधान (120वां संशोधन) विधेयक (The Constitution (120th Amendment) Bill 2013) 5 सितंबर 2013 को पारित कर दिया. यह आयोग सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कोलेजियम (चयन मंडल) प्रणाली का स्थान लेगा. विधेयक के पक्ष में 131 और विरोध में 1 मत पड़े. भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के सदन से वॉक आउट कर दिया. 

न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2013 को संसद की स्थायी समिति में भेज दिया गया. इस विधेयक में प्रस्तावित आयोग के गठन की बात कही गई है. इससे पहले सरकार और विपक्ष कोलेजियम प्रणाली को समाप्त करने पर एक मत थे. कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका जरूरी है. उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है.

कोलेजियम प्रणाली 
कोलेजियम प्रणाली पांच न्यायाधीशों का एक समूह है. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं. इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश होता है. यह समूह ही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करता है.

विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है.



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