पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए
भारत-बांग्लादेश पासपोर्ट प्रणाली (आईबीपी) जारी किए जाने की प्रणाली भारत के
विदेश मंत्रालय के निर्देश के बाद 30 नवंबर 2013
को बंद कर दी गई. बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद वर्ष 1972
से दोनों देशों के बीच दोनों क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही आसान
बनाने के लिए यह प्रणाली शुरू की गई थी.
भारत के विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कोलकाता स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में भारत-बांग्लादेश पासपोर्ट प्रणाली (आईबीपी) को शुरू किया गया था.
में भारत-बांग्लादेश पासपोर्ट प्रणाली (आईबीपी) की ओर से 30 नवंबर 2013 से पहले जारी किए गए पासपोर्ट अपनी अंतिम तिथि तक वैध ही माने जाएंगे. आईबीपी ने 15 नवंबर 2013 से नए पासपोर्ट बनाए जाने की अर्जी को स्वीकार नहीं किया. इसी तरह 30 नवंबर 2013 के बाद से यह नए पसपोर्ट भी जारी नहीं करेगा.
Who: विदेश मंत्रालय
Where: पश्चिम बंगाल
When: 30 नवंबर 2013
0 comments:
Post a Comment