कर्मचारी
भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की अधिकार प्राप्त समिति ने निजी पीएफ ट्रस्टों को
नियमित टैक्स छूट के लिए 28 मार्च 2014 को मंजूरी दी.
ईपीएफओ द्वारा कुल 68 पीएफ ट्रस्टों को नियमित टैक्स में छूट दी गई. इससे इन ट्रस्टों में अंशदान करने वालों को टैक्स छूट का लाभ मिलेगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,भारत सरकार द्वारा संचालित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है.इसकी स्थापना वर्ष 1952 में‘कर्मचारी भविष्य निधि और प्रावधान अधिनियम 1952’के तहत की गई. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्य लक्ष्य वृद्दावस्था आय सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों और वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में विश्व का सबसे बड़ा सगठन है.इसका मुख्यालय दिल्ली में है.
ईपीएफओ द्वारा कुल 68 पीएफ ट्रस्टों को नियमित टैक्स में छूट दी गई. इससे इन ट्रस्टों में अंशदान करने वालों को टैक्स छूट का लाभ मिलेगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,भारत सरकार द्वारा संचालित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है.इसकी स्थापना वर्ष 1952 में‘कर्मचारी भविष्य निधि और प्रावधान अधिनियम 1952’के तहत की गई. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्य लक्ष्य वृद्दावस्था आय सुरक्षा कार्यक्रमों के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों और वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में विश्व का सबसे बड़ा सगठन है.इसका मुख्यालय दिल्ली में है.
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