सेबी ने केवाईसी विवरण संबंधी नए मानदंड जारी किए-(21-MAR-2014) C.A

| Friday, March 21, 2014
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 20 मार्च 2014 को निवेशकों के लिए अपने ग्राहक को पहचानें (केवाईसी) प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए मानदंड जारी किए. इस नए मानदंड के मुताबिक बाजार की विभिन्न संस्थाएं जैसे ब्रोकर और म्युचुअल फंड को नए केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के बजाए केंद्रीकृत केवाईसी एजेंसियों से विवरण लेने की अनुमति होगी.
यह सुविधा बाजार के मध्यस्थ को केंद्रीकृत केवाईसी पंजीकरण एजेंसी प्रणाली का उपयोगक करने की अनुमति देगा जब किसी ग्राहक के खिलाफ केवाईसी शिकायत को सत्यापित करना हो और वे एजेंसी के सिस्टम से ग्राहकों का विवरण डाउनलोड भी कर सकेंगे.
केआरए (केवाईसी पंजीकरण एजेंसी) के बारे में
प्रतिभूति बाजार के लिए केवाईसी आवश्यकताओं में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने सेबी (केवाईसीनो योर क्लाइंट पंजीकरण एजेंसी (केआरए) विनियम, 2011 जारी किया है. इसके लिए सेबी पंजीकृत बिचौलियों द्वारा एकसमान केवाईसी का उपयोग शुरु किया गया है. उपर उल्लिखित विनियमन के अनुसार, सेबी ने एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड (एनडीएमएल) जो कि पूर्ण स्वामित्व वाली नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सहायक कंपनी है, को केआरए के रुप मे कार्य करने की मंजूरी दे दी है.
कुल मिलाकर केआरए एक संस्था होगी जो निवेशकों के केवाईसी के विवरण का रखरखाव करेगी और स्टॉक एक्सचेंड एवं डिपॉजिटरी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां केआरए की तरह काम करने की पात्र होंगी.


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