सीरिया की संसद ने राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कानून को मंजूरी दी-(15-MAR-2014) C.A

| Saturday, March 15, 2014
सीरिया की संसद ने राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कानून को 13 मार्च 2014 को अपनी मंजूरी प्रदान की.  इस कानून में विभिन्न दलों के उम्मीदवारों को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का आधिकार प्रदान किया गया है. इस क़ानून से राष्ट्रपति बशर अल असद के अलावा कई अन्य उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के मार्ग प्रशस्त हुआ.

इस कानून के तहत केवल सीरियाई नागरिकों या दूसरे व्यक्ति जो कम से कम 10 वर्षों से लगातार सीरिया में रह चुके हों, वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं. यह कानून उस संविधान के आधार पर तैयार किया गया जिसे मार्च 2012 में एक जनमत संग्रह में पारित किया गया था, जो कि सीरिया और कई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली की अनुमति देता है.
विपक्षी सीरियाई राष्ट्रीय गठबंधन ने इसे खारिज करते हुए संसद द्वारा पारित चुनाव कानून को गैर-कानूनी बताया.
 
पुराने कानून के तहत मतदाता को संसद द्वारा मनोनीत उम्मीदवार के लिए सिर्फ हां या ना में मत डालना पड़ता था.
 
सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद का कार्यकाल 17 जुलाई 2014 को समाप्त होना है.  सीरिया के संविधान के तहत नए चुनाव वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति से 60 से 90 दिन पहले आयोजित किए जाने चाहिए.
 
विदित हो कि सीरिया में मार्च 2011 से ही सरकार और विपक्ष के बीच सशस्त्र संघर्ष हो रहा है. संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार, इस संघर्ष में अब तक एक लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.


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