सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुष्कर्म एवं एसिड अटैक पीडिता के मुफ्त इलाज का निर्देश-(30-MAR-2013) C.A

| Sunday, March 30, 2014
सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2014 को दुष्कर्म एवं एसिड अटैक पीडिता के देश भर में मुफ्त इलाज का निर्देश दिया.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुष्कर्म एवं एसिड अटैक पीडिता के मुफ्त इलाज संबंधी निर्देश पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की एक दुष्कर्म पीडिता से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच ने दी.
 
सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी धारा‘357के तहत दुष्कर्म एवं एसिड अटैक पीडिता के मुफ्त इलाज को निजी एवं सरकारी अस्पताल के लिए बाध्यकारी बताया.

सीआरपीसी की धारा  ‘357से संबंधित मुख्य तथ्य:-

सीआरपीसी धारा‘357से संबंधित मुख्य तथ्य:-

सीआरपीसी धारा ‘357के तहत केन्द्र सरकार के साथ समन्वय करते हुए प्रत्येक राज्य सरकार को, अपराधिक मामलों द्वारा हुए नुकसान के शिकार या उसके आश्रितों को पुनर्वास के उद्देश्य से मुआवजा देना जरुरी है.

सीआरपीसी धारा ‘357के तहत मुआवजे की सिफारिश कोर्ट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा.

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