रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 1 सितंबर 2016 को ई-टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना आरंभ की. यह बीमा योजना 10 लाख रुपये तक होगी.
यह बीमा रेल दुर्घटना अथवा अन्य दुर्घटना के समय, आतंकवादी हमला, डकैती, दंगा, गोलीबारी अथवा आगजनी आदि होने पर प्रदान की जाएगी.
यह बीमा रेल दुर्घटना अथवा अन्य दुर्घटना के समय, आतंकवादी हमला, डकैती, दंगा, गोलीबारी अथवा आगजनी आदि होने पर प्रदान की जाएगी.
योजना की विशेषताएं
• यह सुविधा भारतीय रेलवे के उन यात्रियों के लिए आरक्षित है, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट से ई-टिकट की बुकिंग करते हैं. इसमें उपनगरीय रेलगाडि़यां शामिल नहीं हैं.
• यह सुविधा केवल कन्फर्म एवं आरएसी टिकटों के लिए ही उपलब्ध है.
• इसमें प्रीमियम 1 रुपये से कम/अर्थात 92 पैसे है.
• इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ सभी यात्रियों को कवर किया गया है. इसमें विदेशी नागरिकों को कवर नहीं किया गया है.
• कवरेज: मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता - 10 लाख रुपये
स्थायी आंशिक विकलांगता - 7.5 लाख रुपये (तक)
अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यय - 2 लाख रुपये (तक)
• यह सुविधा भारतीय रेलवे के उन यात्रियों के लिए आरक्षित है, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट से ई-टिकट की बुकिंग करते हैं. इसमें उपनगरीय रेलगाडि़यां शामिल नहीं हैं.
• यह सुविधा केवल कन्फर्म एवं आरएसी टिकटों के लिए ही उपलब्ध है.
• इसमें प्रीमियम 1 रुपये से कम/अर्थात 92 पैसे है.
• इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ सभी यात्रियों को कवर किया गया है. इसमें विदेशी नागरिकों को कवर नहीं किया गया है.
• कवरेज: मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता - 10 लाख रुपये
स्थायी आंशिक विकलांगता - 7.5 लाख रुपये (तक)
अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यय - 2 लाख रुपये (तक)
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