सीबीडीटी ने आयकर संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए 'ई-निवारण' सुविधा की शुभारंभ की-(13-SEP-2016) C.A

| Tuesday, September 13, 2016
सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने 8 सितम्बर 2016 को करदाताओं के रिफंड, आईटीआर और पैन इत्यादि से जुड़ी अन्य शिकायतों को हल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा 'ई-निवारण' सुविधा की शुभारंभ की.
हाल ही में विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'ई-निवारण' लिंक दिया गया. वही करदाता अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर प्रणाली के जरिये शिकायतें पंजीकृत करा सकते हैं.
इस प्रणाली में ‘ई-निवारण’ पर करदाता रिफंड में देरी, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), ई-रिटर्न की फाइलिंग, पैन और कर आकलन अधिकारी से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है.
करदाताओं द्वारा शिकायत करने के बाद उनके पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल पर एक विशेष पिन नंबर आएगा. वे इस विशेष संख्या के जरिये वे मामले पर नजर रख सकेंगे.
जिन लोगों के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) नहीं है, लेकिन उन्हें आयकर से संबंधित मामले में कोई समस्या है तो वे भी ई-निवारण सुविधा का उपयोग कर सकते हैं.
अब दस्तावेज को पीडीएफ फार्मेट में अपलोड किया जा सकता है और इसे जिप फाइल में जोड़ा जा सकता है.
शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित करदाता को एक संख्या जारी किया जाएगा जिसे वे भविष्य में कर अधिकारी के साथ संवाद में उपयोग कर सकते हैं. साथ ही इसके जरिये वे शिकायत की प्रगति पर नजर रख सकते हैं.

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