केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टेर सेवाओं हेतु सब्सिडी प्रदान की-(13-SEP-2016) C.A

| Tuesday, September 13, 2016
केंद्र सरकार ने अत्यंत दुर्गम गंतव्यों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु  जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के 10 सेक्टरों में प्रायोगिक आधार पर हेलीकॉप्टर सेवा के परिचालन को मंजूरी प्रदान की है.
स्थानीय आबादी की न्यायोचित आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर इस योजना को अन्य‍/ अतिरिक्त सेक्टरों में भी बढ़ाया जा सकता है. 

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारें वर्तमान न्यायोचित आवश्यकताओं के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर अपने राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान/ चयन कर उड़ान के घंटों को अंतिम रूप देंगे.
हेलीकॉप्टंर संपर्क उपलब्ध कराने का निर्णय लेते समय सड़क यात्रा और हवाई यात्रा के समय के अंतर को महत्वपूर्ण कारक के रूप में लिया जा सकता है.

जिन मार्गों पर सब्सिडी दी जाएगी-
जम्मू-कश्मीर के मामले में श्रीनगर के निम्नमलिखित पांच सेक्टंरों-द्रास-करगिल-ज़ंसकार-लेह हेतु संयुक्त कार्य समूह की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है. जो निम्न हैं-
• श्रीनगर - करगिल - श्रीनगर
• श्रीनगर - द्रास - श्रीनगर
• कारगिल - पदम - लेह - पदम - कारगिल
• लेह - लिंगशेड - लेह
• श्रीनगर - लेह – श्रीनगर
ताजा आकलन के आधार पर जम्मू- कश्मीर सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर उपरोक्त पांच सेक्टरों का दोबारा सीमांकन किया जाएगा. 

सब्सिडी का प्रवाधान-
• भारत सरकार हैलीकॉप्ट‍र सेवा का उपयोग करने वाले पात्र यात्रियों की वास्तविक संख्या पर सब्सिडी प्रदान करेगी.
• खाली सीटों हेतु सब्सिडी नहीं दी जायेगी.
• राज्य के स्थानीय निवासियों को आपातकालीन और आम यात्री सेवाओं में प्राथमिकता और सब्सिडी दी जायेगी.
• अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, राज्य सरकार के अधिकारी के दौरे, आयकरदाता और पर्यटक किराये में सब्सिडी हेतु योग्य नहीं होंगे.
ऐसे व्यंक्तियों को सीट उपलब्ध होने पर पूरा भुगतान करना होगा.
• सेवाओं का परिचालन करने वालों का चयन राज्य सरकार द्वारा खुली टेंडर प्रक्रिया से किया जायेगा.
• राज्य में हेलीकाप्टर सेवा का परिचालन मार्च, 2017 तक या अनुबंध समाप्त होने तक अथवा जो भी पहले तक जारी रहेगा.

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