केंद्र सरकार ने वायदा बाजार आयोग को सशक्त बनाने के नियमों का मसौदा जारी किया-(23-AUG-2014) C.A

| Saturday, August 23, 2014
केंद्र सरकार ने जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग अर्थात् एफएमसी को और ताकतवर बनाने के नियमों का मसौदा 20 अगस्त 2014 को जारी किया. नए नियम जिंस वायदा बाजार के मध्यस्थों का प्रभावी तरीके से नियमन के लिए वायदा बाजार आयोग को अधिकार देता हैं.
भारत सरकार नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) में 5,600 करोड़ रुपए के भुगतान घोटाले के बाद एफएमसी को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में है.
एफएमसी एक स्वायत्त निकाय नहीं है.

नये मसौदा नियमों के अनुसार:
·       वित्त मंत्रालय ने एफएमसी को मजबूत करने हेतु नियमों का उल्लंघन करने वाले मध्यस्थ का पंजीकरण रद्द करने, स्थगित करने और कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार का प्रस्ताव दिया है.
·       एफएमसी के पास मध्यस्था के खातों एवं बही-खातों की जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा.
·       मंत्रालय ने एफएमसी के साथ मध्यस्थों के अनिवार्य पंजीकरण और इसके लिए प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव किया है.
वायदा बाजार आयोग
·       वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) एक नियामक प्राधिकारण है जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के देखरेख में कार्य करती है.
·       इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित हैं.
·       यह वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत वर्ष 1953 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है.
·       अधिनियम में प्रावधान है कि आयोग में दो से कम और चार से अधिक सदस्य नहीं होंगे,जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो,उनमें से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित उसका अध्यक्ष होगा.
·       वर्तमान में आयोग के दो सदस्यों जिनमें श्री रमेश अभिषेक, आईएएस, अध्यक्ष और डॉ.एम.मथिसेकरण, आईईएस शामिल हैं, आयोग के सदस्य है.


0 comments:

Post a Comment