चिट फंड की अवैध गतिविधियों से निपटने हेतु पश्चिम बंगाल विधानसभा ने नये विधेयक को अंगीकृत किया-(17-DEC-2013) C.A

| Tuesday, December 17, 2013
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 12 दिसंबर 2013 को राज्य में चिट फंड की अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए एक नये विधेयक को अपनाया है. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण विधेयक, 2013 को सदन में रखा. वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास शामिल करने के बाद अमित मित्रा ने नये विधेयक को सदन में रखा गया. नए विधेयक के प्रावधानों में शामिल हैं- एक व्यक्ति ने अगर चिटफंड कंपनी के लिए पैसा उधार लिया है और ये उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों से जुडी हैं तो इसके लिए, चिट फंड कंपनी के मालिकों, भागीदारों, निदेशकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को दोषी करार दिया जायेगा एवं उनकी संपत्तियों भी जब्त किया जाएगा, आदि. इसके अलावा, राज्य सरकार ने शारदा समूह द्वारा अब तक ठगे गये 2 लाख 87 हजार लोगों का पैसा वापस किया जिसके लिए सरकार ने 165 करोड़ रुपए खर्च किए. इससे पहले, चिट फंड से संबंधित विधेयक को राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिशों के बाद सदन से वापस ले लिया था, जिसमें कुछ सुझाव शामिल कर नये विधेयक को पारित करने को कहा गया था. इसी विषय पर एक विधेयक सारधा चिट फंड घोटाले के बाद अप्रैल 2013 में राज्य विधानसभा द्वारा अपनाया गया था.
Who: पश्चिम बंगाल विधानसभा
What: चिट फंड की अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए एक नये विधेयक को अपनाया
When: 12 दिसंबर 2013


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