उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिनेत्री विद्या बालन को समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया-(12-SEP-2016) C.A

| Monday, September 12, 2016
अखिलेश सरकार ने 09 सितम्बर 2016 को अभिनेत्री विद्या बालन को समाजवादी पेंशन योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया. उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना के दायरे में सभी गरीब महिलाओं को शामिल करने का फैसला किया.
  • योजना को दायरा बढ़ा कर विद्या बालन को इससे जोड़ने की घोषणा सीएम अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर की.
  • मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अनुसार अब इस योजना का प्रचार प्रसार आम महलाओं के बीच किया जा सकेगा और वे लाभान्वित हो सकेंगी.
  • अभिनेत्री विद्या बालन के माध्यम से लोग इस योजना के बारे में जरूर जान जाएंगे.
  • इससे उनका प्रचार भी होगा और उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
  • सरकार योजना की महिला लाभार्थी को पेंशन की रकम हर महीने उपलब्ध कराएगी.
  • अभी इस योजना के तहत 55 लाख महिलाओं को हर महीने पांच सौ रुपये  पेंशन दी जाती है.
  • यह योजना महिला सशक्तिकरण का बड़ा सूत्र है.
  • विद्या बालन के अनुसार उनका योजना में कोई सीधे योगदान नहीं है किन्तु योजना का प्रचार प्रसार करके वह अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को लाभान्वित कराएंगी.
समाजवादी पेंशन योजना के बारे में-
  • समाजवादी पेंशन योजना' से प्रदेश में 40 लाख परिवारों में से एक ही लाभार्थी लाभान्वित होगा.
  • परिवार का कोई सदस्य सरकारी/गैर सरकारी/एनजीओ/निजी संगठनों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होने, कोई भी सदस्य का आयकर दाता होने अथवा सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवानिवृत्त पेंशन पाने वाले सदस्य होने की स्थिति में भी परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • समाजवादी पेंशन योजना में चयन के उपरान्त परिवार के मुखिया को रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की सुविधा स्वमेव समाप्त हो जाएगी.
  • लाभार्थियों का चयन समुचित प्रचार-प्रसार कराने के बाद ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारदर्शी तरीके से किया जाता है.
  • ग्राम पंचायत द्वारा संस्तुत लाभार्थियों की सूची को अन्तिम रूप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति करती है.
  • लाभान्वित परिवारों को देय पेंशन में 50 रुपए प्रतिमाह की वार्षिक वृद्धि की जाती है.
  • वर्ष 2019-20 में इस योजना पर कुल 3600 करोड़ रुपए वित्तीय भार सम्भावित है.
  • निर्धारित शर्तों का अनुपालन न करने पर प्रथम वर्ष के उपरान्त लाभान्वित परिवार के मुखिया की पेंशन निरस्त की जा सकती है.

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