पैन और टैन कार्ड हेतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और एमसीए के मध्य समझौता-(14-APR-2017) C.A

| Friday, April 14, 2017
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन और टैन कार्ड एक दिन के भीतर उपभोक्ता को जारी करने हेतु कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ करार किया. मार्च 2017 में 10,894 नई कंपनियों में से 95.63% को 4 घंटे में पैन प्रदान किए गए.  

सीबीडीटी और एमसीए के मध्य समझौता के बाद अब पैन और टैन (टैक्स कटौती खाता संख्या) कार्ड जारी करने हेतु नए उपाय किए गए हैं. जिसके तहत आयकर विभाग पैन और टैन कार्ड अब एक ही दिन में जारी किया जाएगा. 

प्रमुख तथ्य-
  • वित्त मंत्रालय के अनुसार आवेदक कंपनियों को एमसीए पोर्टल पर सामान्य आवेदन फॉर्म स्पाइस (आईएनसी 32) जमा कराएं और एक बार एमसीए द्वारा पूरा डेटा सीबीडीटी को भेजने के बाद पैन और टैन कार्ड बिना आवेदक के हस्तक्षेप के एक दिन के भीतर तत्काल जारी केर दिया जाएगा.
  • 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 19,704 नई कंपनियों को पैन कार्ड आवंटित किए गए.
  • मंत्रालय के अनुसार मार्च 2017 के दौरान 10,894 नई कंपनियों में से 95.63 फीसदी को चार घंटों के भीतर पैन कार्ड आवंटित कर दिए गए.
  • इसी प्रकार 94.7 फीसदी मामलों में चार घंटों के भीतर इन सभी कंपनियों और 99.73 फीसदी मामलों में एक दिन के भीतर टैन कार्ड आवंटित किए गए.
इलैक्ट्रॉनिक पैन-
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ठोस रूप में उपलब्ध पैन कार्ड के साथ ही इलैक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) कार्ड भी पेश किए हैं.
  • ये कार्ड व्यक्तिगत आवेदकों सहित सभी आवेदकों को ई-मेल से भेज दिए गए.
ई-पैन कार्ड से आवेदक को फायदा-
  • सीबीडीटी ने कहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर वाले ई-पैन कार्ड के माध्यम से आवेदक को फायदा होगा.
  • इसे वह अन्य एजेंसियों को पहचान पत्र के रूप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे भेज सकते हैं या इसे डिजिटल लॉकर में सुरक्षित भी रख सकते हैं.

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