केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लालबत्ती पर रोक को मंजूरी प्रदान की गयी-(20-APR-2017) C.A

| Thursday, April 20, 2017
केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल 2017 को बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों के लाल बत्ती के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है.
इसके साथ ही वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के तहत बड़ा फैसला लिया है. वीआईपी कल्चर को खत्म करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ये फैसला लिया गया और कैबिनट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी.
मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करते हुए मोदी कैबिनेट ने कहा है कि आगामी 1 मई 2017 से देश में आपातकालीन सेवा और कुछ अतिविशिष्ट लोगों को छोड़कर कोई भी लालबत्ती लगे वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेगा.  
लालबत्ती का उपयोग:
लालबत्ती केवल आपातकालीन सेवा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष लगा सकते है. अर्थात् लालबत्ती के दायरे में केवल आपातकालीन सेवा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष आयेगें.
लालबत्ती पर लगाई जाने वाली रोक:
कैबिनेट की सिफारिश के अनुसार, लालबत्ती पर लगाई जाने वाली यह रोक सभी केंद्रीय मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, नौकरशाहों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों पर लागू होगा.
मालूम हो कि मोदी कैबिनेट की इस सिफारिश से पहले दो राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों योगी आदित्यनाथ और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सप्ताह पहले ही सूबे में किसी भी सरकारी वाहनों पर लालबत्ती नहीं लगाने का आदेश जारी कर चुके हैं.

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