राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दी-(15-APR-2017) C.A

| Saturday, April 15, 2017
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 13 अप्रैल 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयकों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही देश में 1 जुलाई 2017 से एक-देश-एक कर-व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य और करीब आ गया है.
राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों पर अपनी सहमति की मुहर लगाई है उनमें केंद्रीय जीएसटी कानून 2017, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017, एकीकृत जीएसटी कानून 2017 और संघ शासित प्रदेश जीएसटी कानून 2017 शामिल हैं.
अब राज्य की विधानसभाओं में राज्य जीएसटी विधेयक को पारित किया जाना बाकी है. ये जीएसटी बिल राज्य सभा में 6 अप्रैल 2017 को और लोक सभा में 29 मार्च 2017 को पारित किया गया.
जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिये गठित जीएसटी परिषद ने जीएसटी से जुड़े विभिन्न नियमों को पहले ही मंजूरी दे दी है.
परिषद ने जीएसटी की चार दरें 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय की है. अब इन दरों में वस्तुओं और सेवाओं को रखने की तैयारी चल रही है.
सभी राज्यों को स्टेट जीएसटी विधेयक अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित कराना होगा इसके बाद ही नया जीएसटी कानून लागू किया जा सकेगा.
भारत में वर्ष 2006-07 के आम बजट में पहली बार जीएसटी का जिक्र किया गया था. वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अधिकतर करों को जीएसटी के तहत लाने का प्रस्ताव है.
जीएसटी लागू होते ही केंद्र को मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स सब खत्म हो जाएंगे. राज्यों को मिलने वाला वैट, लक्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, चुंगी वगैरह भी खत्म हो जाएगी.

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