सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के रोड मैप को मंजूरी प्रदान की-(25-APR-2017) C.A

| Tuesday, April 25, 2017
supremecourt
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के रोडमैप को मंजूरी प्रदान की. इसके तहत उत्तर प्रदेश में पुलिस में खाली पदों के पूरी तरह भरे जाने तक प्रत्येक वर्ष 32 हज़ार पुलिसकर्मियों की भर्तियां होंगी.  

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
•    उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार जनवरी 2018 से 11376 सब-इंस्पेक्टर की भर्ती शुरू होगी और यह जनवरी 2023 तक पूरी होगी. 

•    वर्ष 2023 तक हर साल 3200 सब-इंस्पेक्टर की भर्ती होगी.

•    अगस्त 2017 से 1,01,619 सिपाहियों की भर्ती शुरू होगी जो कि सितंबर 2021 तक पूरी होगी.

•    इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 30 हज़ार सिपाहियों की भर्ती की जाएगी.

•    सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह तय हलफनामे के अनुसार ही भर्ती करे. यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो प्रिंसिपल सेक्टरी होम निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे.

•    प्रत्येक वर्ष की भर्ती आरंभ होने तथा परिणाम घोषित होने तक पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बदला नहीं जायेगा.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में छह राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बड़े अफसरों को रोडमैप के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था.

पृष्ठभूमि


भारत के मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर ने कहा था कि यह मामला 2013 से लंबित है लेकिन इन राज्यों में कुछ नहीं हुआ. इन राज्यों द्वारा नोटिस भेजे के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया. अब कोर्ट इस मामले पर निगरानी करेगा और भर्तियों पर नजर रखेगा. मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि है आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते और इतने पद क्यों खाली हैं. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि इसके प्रयास जारी हैं. रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 151679, बिहार में 34000, झारखंड में 26303, कर्नाटक में 24399, तमिलनाडु में 19803 तथा बंगाल में 37325 पुलिसकर्मियों की रिक्तियां हैं

0 comments:

Post a Comment