शौचालय बिहार पंचायत चुनाव प्रत्याशियों की अनिवार्य अर्हता-(07-JAN-2016) C.A

| Thursday, January 7, 2016
बिहार में त्रिस्तरीय आम पंचायत चुनाव 2016 के द्रष्टिगत राज्य चुनाव आयोग प्रमुख अशोक कुमार चौहान ने 04 जनवरी 2016 को उम्मीदवार के घर में शौचालय को प्राथमिक योग्यता घोषित कर दिया. चुनाव 10 चरणों में कराया जायेगा. चुनाव के संबंध में तिथियों की अधिसूचना 15 फरवरी तक जारी होने की संभावना है.
घर में शौचालय होने का शपथ पत्र-
  • सभी उम्मीदवारों को एक जनवरी 2015 की तिथि तक अपने घर में शौचालय होने संबंधी शपथ पत्र देना होगा. अन्यथा उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा.
  • सभी उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा को निर्धारित किया जाएगा.
इन पदों के लिए होना है चुनाव-
  • राज्य में चुनाव मुखिया, सरपंच, पंचायत सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के 2 लाख 58 हजार 772 पदों के लिए होना है.
चुनाव दलीय आधार पर  नहीं-
  • पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा.
  • इसमें प्रत्याशियों के लिए दो संतान की बाध्यता भी नहीं होगी.
  • ग्राम पंचायत के मुखिया के 8397 पद, सरपंच के 8397 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 114650 पद, ग्राम कचहरी के पंच के 114650 पद, पंचायत समिति के 11516 पद, और जिला परिषद सदस्यों के 1162 पदों जो कुल मिलाकर दो लाख 58 हजार 772 पदों के लिए चुनाव कराया जाना है.
  • पंचायत चुनाव में 12-13 लाख के करीब प्रत्याशी शामिल होने की संभावना है. चुनाव में पदों के आरक्षण का चक्र बदल जायेगा.
  • लगभग 90 फीसदी पदों में आरक्षण की स्थिति में बदलाव होगा.
  • मतदान के लिए अभी तक एक लाख 17 हजार बूथ हैं जो बाद में बधायी जाएंगी.
प्रत्येक चरण में 53 प्रखंडों में होंगे पंचायत चुनाव-
  • प्रत्येक चरण में 53 प्रखंडों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. प्रत्येक चरण में 16 हजार 823 होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी.
  • पुलिस बलों की उपलब्धता के आधार पर सभी बूथों पर सशस्त्र बल तैनात किए जाएंगे.
पृष्ठभूमि-
  • यह निर्णय  5 अगस्त 2015 को बिहार विधान सभा द्वारा पारित बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015, पर आधारित है.
  • विधान पंचायत राज के सभी स्तर पर  चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए कुछ अनिवार्य प्रावधान किए गए थे.
  • जिनमे से एक  31 जनवरी 2016 तक प्रत्येक प्रत्याशी के घर में शौचालय को आवश्यक किया गया   है.

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