विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की समीक्षा हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन-(29-JAN-2016) C.A

| Friday, January 29, 2016
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की समीक्षा करने के लिए 28 जनवरी 2016 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 में विशिष्ट राहत से संबंधित कानूनों का प्रावधान किया गया है.

विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की समीक्षा हेतु गठित विशेषज्ञ समिति में अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्य होंगे. यह समिति अधिनियम की समीक्षा करेगी और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.

विदित हो कि उपरोक्त समिति के गठन के अंतर्गत वर्ष 1963 के बाद से हुए व्यापक बदलावों और वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में इसकी समीक्षा करने का फैसला किया गया है. इसमें ठेके पर आधारित बुनियादी ढांचे का विकास, सार्वजनिक निजी भागीदारी और अन्य सार्वजनिक परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें भारी निवेश और ठेके की प्रवर्तनीयता देखी जा रही है. इस अधिनियम की समीक्षा कारोबार करने में आसानी को भी सुनिश्चित करेगी. विशिष्ट राहत अधिनियम में इसकी स्थापना के बाद से संशोधन नहीं किया गया है.

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