बिहार सरकार ने 19 जनवरी 2016 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी. सरकार सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देगी.
- सरकार ने आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग में भी महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है.
- महिलाओं को अब तक बिहार पुलिस में ही 35 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था.
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष बिहार दिवस के मौके पर आरक्षण देने की घोषणा की थी.
- कैबिनटे की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी.
- जिसमें मुख्यरूप से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू किया गया.
- अधिनियम को लागू करने के लिये नियमावली भी स्वीकृत की गयी.
- सरकार सभी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देगी.
- जिसमें सरकार ने नगर निकायों में 4 प्रतिशत कमीशन पर टैक्स संग्राहक तैनात करने का भी फैसला लिया है.
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