अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू-(28-JAN-2016) C.A

| Thursday, January 28, 2016
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 जनवरी 2016 को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को मंजूरी दे दी और राज्य विधानसभा को भंग कर दिया.
  • यह आदेश 26 जनवरी से लागू हो गया.
  • अरुणाचल के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने पिछले वर्ष नौ दिसंबर को विधानसभा सत्र बुलाए जाने की तारीख आगे बढ़ा दी थी.
  • कांग्रेस के 14 असंतुष्ट विधायकों के समर्थन से भाजपा विधायकों ने इटानगर के एक सभागार में विधानसभा सत्र बुलाकर रेबिया को अपदस्थ कर देने के बाद यह संवैधानिक संकट पैदा हुआ.
  • यह मंजूरी गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के लिए राष्ट्रपति भवन आयोजित परंपरागत मेजबानी के बाद दी.
  • छह महीने की समय सीमा की समाप्ति के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे दी. छह महीने की समय सीमा 21 जनवरी 2016 को समाप्त हो गई.
  • प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने भी कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में राज्यपाल ने कहा था कि कांग्रेस विधायकों के कारण प्रदेश में राजभवन भी सुरक्षित नहीं है.
  • 60 सदस्यों वाली अरुणाचल विधानसभा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के 47 विधायक थे, जिसमें 21 विधायकों ने अपनी ही पार्टी और मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर राज्य के डिप्टी स्पीकर को विधायक दल का नेता चुन लिया.
इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के सलाहकार के रूप में दो सेवानिवृत्त सिविल सेवकों जी एस पटनायक और वाईएस डडवाल को भी नियुक्त किया है.

राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रावधान-
  • राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के बाद राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं.
  • आपात प्रावधानों में क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 356-
  • यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है कि राज्य में संविधान के प्रावधानों के अनुसार संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है अन्यथा राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन करने में असमर्थ है तो एसी स्थिति में राष्ट्रपति को संविधान प्रदग्त्त अधिकार है कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे.
  • राज्य के विधान मंडल की शक्तियों को संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग किया जाए.

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