राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुजरात आतंकवाद रोधी विधेयक वापस लौटाया-(30-JAN-2016) C.A

| Saturday, January 30, 2016
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 जनवरी 2016 को गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक अतिरिक्त सूचना मांगते हुए वापस लौटा दिया. इसके बाद इस विधेयक को वापस ले लिया गया. इस आतंकवाद रोधी विधेयक को केन्द्र की पिछली संप्रग सरकार दो बार खारिज कर चुकी थी.

गुजरात आतंकवाद एवं संगठित अपराध विधेयक 2015 को राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को लौटाते हुए विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में और अधिक जानकारी मांगी है. गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी ने इसे वर्ष 2003 में पेश किया था, जिसके बाद से यह लटकता आ रहा है.

यह विधेयक आरोपी के मोबाइल फोन की टैपिंग के जरिए जुटाए गए साक्ष्य की स्वीकार्यता या एक जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान को अदालत में मुहैया करने का मार्ग प्रशस्त करेगा. केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने टेलीफोन बातचीत की टैपिंग को अधिकृत किए जाने और अदालत में साक्ष्य के तौर पर उन्हें स्वीकार किए जाने के विधेयक में मौजूद प्रावधानों पर ऐतराज जताया था.

विदित हो कि इस विवादास्पद विधेयक को सितंबर 2015 में राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उनके पास भेजा गया था. जुलाई 2015 में केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य सरकार को विधेयक वापस भेजते हुए उससे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कुछ खास मुददों को स्पष्ट करने को कहा था.

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