केंद्र सरकार ने लौह अयस्क पेलेट्स पर निर्यात शुल्क समाप्त किया-(06-JAN-2016) C.A

| Wednesday, January 6, 2016
केंद्र सरकार ने लौह अयस्क पेलेट्स प्लांट्स की उपयोगिता बढ़ाने एवं इस क्षेत्र में तेज़ी लाने हेतु 5 जनवरी 2016 को निर्यात शुल्क को 5 प्रतिशत से शून्य करने का निर्णय लिया.

इस विषय में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा अधिसूचना जारी की गयी. इससे सुस्त मांग और कमजोर कीमतों के बीच यह जिंस अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेगा.

लौह अयस्क पेलेट्स विनिर्माता तथा कुछ खनन कंपनियों ने सरकार से लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क कम करने की मांग की थी जिससे इस जिंस को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके. गौरतलब है कि इस्पात एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में कच्चे माल को तैयार करने एवं उसके उत्पादन में कमी आई है.

इससे पहले केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में लौह अयस्क पेलेट्स पर पांच प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया था. यह बचे लौह अयस्क का मूल्यवर्धित उत्पाद या कम ग्रेड का लौह अयस्क होता है और इसका इस्तेमाल इस्पात विनिर्माण में किया जाता है.

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