6 फरवरी 2015
को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य सरकार को एक परिपत्र जारी
कर राज्य के कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में
सौंदर्य प्रतियोगिता कराने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया.
जस्टिस टी एस शिवांगनम ने एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया और कहा कि इंजीनियरंग का कोर्स करने वाले छात्र के लिए रैंप पर चलना किस तरह से फायदा पहुंचाएगा.
जज ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और तननीकि शिक्षा विभाग के आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सभी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटियों और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों को परिपत्र जारी कर उन्हें उनके संस्थान में किसी भी प्रकार की सौंदर्य प्रतियोगिता पर प्रतिबंध या आयोजित न करने या कॉलेज स्तर पर इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन बंद करने को कहे.
जस्टिस टी एस शिवांगनम ने एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया और कहा कि इंजीनियरंग का कोर्स करने वाले छात्र के लिए रैंप पर चलना किस तरह से फायदा पहुंचाएगा.
जज ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और तननीकि शिक्षा विभाग के आयुक्त को निर्देश दिया कि वे सभी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटियों और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों को परिपत्र जारी कर उन्हें उनके संस्थान में किसी भी प्रकार की सौंदर्य प्रतियोगिता पर प्रतिबंध या आयोजित न करने या कॉलेज स्तर पर इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन बंद करने को कहे.
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