प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ लेने हेतु दूसरा बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं:वित्त मंत्रालय-(24-SEP-2014) C.A

| Wednesday, September 24, 2014

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 22 सितंबर 2014 को यह नि‍र्देश दि‍या कि यदि‍ कि‍सी व्यक्ति का पहले से बैंक खाता मौजूद है, तो उसे प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत लाभ लेने हेतु दूसरा बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं है.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, पीएमजेडीवाई के बीमा का लाभ रूपे कार्ड के जरि‍ए उपलब्द होगा. वर्तमान खाता-धारक इस योजना के अंतर्गत बीमा का लाभ लेने के लि‍ए रूपे डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लि‍ए संबद्ध शाखा में आवेदन कर सकते हैं. 5000 रूपए की माइक्रो क्रेडि‍ट सीमा को भी वर्तमान बैंक खाते में आवेदन करके बढ़ाया जा सकता है, यदि बैंक खाता संतोषजनक तरीके से चलाया गया हो.
विदित हो कि देश में वित्तीय असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना’ (पीएमजेडीवाई) का आरंभ किया. इस योजना के तहत देश के सभी परिवारों को बैंक खाते से जोड़ना है.

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) से संबंधित मुख्य तथ्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य, देश के प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाते के साथ उन्हें बैंकिंग तंत्र से जोड़ना है.
प्रत्येक खाते के साथ खाताधारक का एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा एवं रुपेडेबिट कार्ड की सुविधा.
योजना के तहत 26 जनवरी 2015 से पूर्व बैंक खाता खुलवाने वालों को एक लाख रुपये के दुर्घटना बीमा के साथ ही 30000 रुपये का जीवन बीमा की मुफ्त सुविधा.
इसके तहत छः महीने तक खाता संचालन के बाद खाता-धारक को 5000 रुपये के अतिरिक्त निकासी (ओवरड्राफ्ट) की सुविधा.

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