उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु को 68 वर्ष तक बढ़ाया-(27-JUNE-2014) C.A

| Friday, June 27, 2014
उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जून 2014 को राज्य निर्वाचन आयुक्त (एसईसी) की सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर 68 वर्ष किया. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकायों) (सेवाओं की सेवाओं और शर्तों) 1994 नियमों में संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की उम्र 68 वर्ष या कार्यकाल की अवधि को छ: साल के लिए बढ़ाया गया.
एसईसी के पिछले कार्यकाल में 65 वर्ष की उम्र या पांच साल का कार्यकाल था.
उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश कुमार अग्रवाल हैं.
राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में
संविधान के 1992 का तेहत्तरवां संशोधित अधिनियम और चौहत्तरवां अधिनियम राज्य निर्वाचन आयोगों को स्थापना प्रदान करता है. यह संशोधित अधिनियम अनुच्छेद 243के और अनुच्छेद 243जेडए में समाहित हैं. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243के और 243जेडए के तहत, राज्य में पंचायती राज निकाय और नगर निकाय के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर करता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है.
के लिए एक में निहित होगी के संचालन के लिए मतदाता सूची तैयार करने का 
राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य भारत निर्वाचन आयोग में निहित है उससे संबंधित डोमेन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन गठित किया गया.


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