राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 9 जनवरी 2015 को भारतीय संविधान की धारा 217 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल
करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीशों- (i) न्यायमूर्ति
जैनेन्द्र कुमार रंका, (ii) न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण
लोहरा, (iii) न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह सिराधना, (iv) न्यायमूर्ति विजय बिसनोई,
(v) न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, (vi) न्यायमूर्ति
अतुल कुमार जैन, (vii) न्यायमूर्ति महेन्द्र कुमार माहेश्वरी,
(viii) न्यायमूर्ति विष्णु कुमार माथुर और (ix) न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के
रूप में नियुक्त् किया. ये नियुक्तियां उनकी वरिष्ठता के क्रम में संबंधित
कार्यालयों में उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होंगी.
विदित हो कि भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संविधान की धारा 217 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों
की नियुक्ति करते हैं.
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