ई-रिक्शा को मोटर वाहन
अधिनियम, 1988 के दायरे में लाकर उसे वैध बनाने के
लिए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2014 लोक सभा में 18 दिसंबर 2014 को पारित किया गया.
यह विधेयक लोक सभा में 15 दिसंबर 2014 को पेश किया गया था. इसमें मोटर वाहन
अधिनियम, 1988 में संशोधन की मांग की गई थी.
विधेयक के प्रावधान
अधिनियम के तहत, मोटर वाहन या वाहन की परिभाषा है– सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित कोई भी यांत्रिक रूप से चालित वाहन.
अधिनियम में ये शामिल नहीं हैं:
क) तय रेल पर चल रहा वाहन या
ख) विशेष प्रकार का वहान जिसे सिर्फ फैक्ट्री या किसी अन्य संलग्न परिसर में प्रयोग के लिए रखा गया है या
ग) 25 सीसी तक की इंजन क्षमता में चार से कम पहियों वाला वाहन.
यह विधेयक ई–कार्ट्स और ई–रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दायरे में लाता है. ई– कार्ट्स और ई– रिक्शा विशेष उद्देश्य वाला बैट्री चालित वाहन है जिसमें तीन पहिए और 4000 वाट तक की शक्ति होती है.
इस अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा वाहन, माल गाड़ी, शिक्षण संस्थानों की बसें या निजी सेवा वाहन चलाने के लिए लर्नर्स लाइसेंस सिर्फ तभी जारी किया जाएगा जब उसके पास कम से कम एक वर्ष से हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस हो.
• विधेयक में ई-कार्ट या ई–रिक्शा के लिए चालक लाइसेंस जारी करने की शर्तों का निर्धारण किया जाएगा.
• विधेयक ने केंद्र सरकार को ई–कार्ट्स एवं ई–रिक्शा की विशिष्टताओं एवं इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के तरीके एवं शर्तों पर नियम बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है.
विधेयक के प्रावधान
अधिनियम के तहत, मोटर वाहन या वाहन की परिभाषा है– सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित कोई भी यांत्रिक रूप से चालित वाहन.
अधिनियम में ये शामिल नहीं हैं:
क) तय रेल पर चल रहा वाहन या
ख) विशेष प्रकार का वहान जिसे सिर्फ फैक्ट्री या किसी अन्य संलग्न परिसर में प्रयोग के लिए रखा गया है या
ग) 25 सीसी तक की इंजन क्षमता में चार से कम पहियों वाला वाहन.
यह विधेयक ई–कार्ट्स और ई–रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के दायरे में लाता है. ई– कार्ट्स और ई– रिक्शा विशेष उद्देश्य वाला बैट्री चालित वाहन है जिसमें तीन पहिए और 4000 वाट तक की शक्ति होती है.
इस अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा वाहन, माल गाड़ी, शिक्षण संस्थानों की बसें या निजी सेवा वाहन चलाने के लिए लर्नर्स लाइसेंस सिर्फ तभी जारी किया जाएगा जब उसके पास कम से कम एक वर्ष से हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस हो.
• विधेयक में ई-कार्ट या ई–रिक्शा के लिए चालक लाइसेंस जारी करने की शर्तों का निर्धारण किया जाएगा.
• विधेयक ने केंद्र सरकार को ई–कार्ट्स एवं ई–रिक्शा की विशिष्टताओं एवं इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के तरीके एवं शर्तों पर नियम बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है.
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