लोकसभा ने कोयला खदान
(विशेष प्रावधान) विधेयक-2014 (The Coal Mines (Special Provisions) Bill-2014) ध्वनिमत से 12 दिसंबर 2014 को
पारित किया. इस विधेयक का उद्देश्य अक्टूबर 2014में लागू किए
गए अध्यादेश के स्थान पर कानून बनाना है जिसमें रद्द कोयला ब्लॉकों की नीलामी
प्रक्रिया का विवरण शामिल है.
विधेयक में कोयला
संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कोयले के उत्पादन और कोयला खनन
कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करना है.
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए कोयला खदानों का आवंटन शुरू करने के लिए लोकसभा में यह विधेयक 10 दिसंबर 2014 को पेश किया था.
विधेयक में कहा गया है कि यह कोयला खदानों का आवंटन और भूमि तथा खदान अवसंरचना पर अधिकार तथा खनन का पट्टा सफल बोलीदाता तथा आवंटी को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए दिए जाने का प्रावधान करता है. इससे खदान संचालन तथा कोयला उत्पादन जारी रहेगा.
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए गए कोयला खदानों का आवंटन शुरू करने के लिए लोकसभा में यह विधेयक 10 दिसंबर 2014 को पेश किया था.
विधेयक में कहा गया है कि यह कोयला खदानों का आवंटन और भूमि तथा खदान अवसंरचना पर अधिकार तथा खनन का पट्टा सफल बोलीदाता तथा आवंटी को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए दिए जाने का प्रावधान करता है. इससे खदान संचालन तथा कोयला उत्पादन जारी रहेगा.
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