शिक्षाविद् एवं पत्रकार
घंटा चक्रपाणि को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) का पहला अध्यक्ष 17 दिसंबर 2014 को नियुक्त किया गया. वे इस पद पर छह
वर्ष तक रहेंगे. फिलहाल घंटा चक्रपाणि बी. आर. आंबेडकर खुला विश्वविद्यालय
(बीआरएओयू) में सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन हैं.
घंटा
चक्रपाणि
• तेलंगाना के यशवदा गांव में जन्मे, घंटा चक्रपाणि ने संचार एवं पत्रकारिता उस्मानिया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में परास्नातक की डिग्री ली.
• उन्होंने शिक्षा जगत में कदम रखने से पहले उद्यम, आंध्र ज्योति जैसे सभी लोकप्रयि तेलुगु अखबारों में काम किया.
• उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप भी प्राप्त की. इनमें इंडिया चाइना इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी शामिल है. इन्होंने भारत और चीन में वैश्वीकरण एवं असमनताओं पर भी काम किया है.
• उनकी 12 पुस्तकें और 52 शोध लेख प्रकाशित हो चुकी हैं.
• वर्ष 2014 मे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का भी पुरस्कार प्राप्त किया था.
• वर्तमान में, वह नमस्ते तेलंगाना में घंटापाठम नाम से साप्ताहिक कॉलम लिख रहे हैं.
पृष्ठभूमि
अगस्त 2014 में तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) के गठन के लिए एक सरकारी आदेश ( जीओ संख्या 43) अधिसूचित किया था.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 और आंध्र प्रदेश पुनः संगठन अधिनियम, 2014 ( केंद्रीय अधिनियम 6/2014) की धारा 83 (2) के मुताबिक आंध्र प्रदेश से बंटवारे के बाद बने परवर्ती तेलंगाना राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुमति प्रदान की जाती है
• तेलंगाना के यशवदा गांव में जन्मे, घंटा चक्रपाणि ने संचार एवं पत्रकारिता उस्मानिया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में परास्नातक की डिग्री ली.
• उन्होंने शिक्षा जगत में कदम रखने से पहले उद्यम, आंध्र ज्योति जैसे सभी लोकप्रयि तेलुगु अखबारों में काम किया.
• उन्होंने कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप भी प्राप्त की. इनमें इंडिया चाइना इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी शामिल है. इन्होंने भारत और चीन में वैश्वीकरण एवं असमनताओं पर भी काम किया है.
• उनकी 12 पुस्तकें और 52 शोध लेख प्रकाशित हो चुकी हैं.
• वर्ष 2014 मे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का भी पुरस्कार प्राप्त किया था.
• वर्तमान में, वह नमस्ते तेलंगाना में घंटापाठम नाम से साप्ताहिक कॉलम लिख रहे हैं.
पृष्ठभूमि
अगस्त 2014 में तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग (टीएसपीएससी) के गठन के लिए एक सरकारी आदेश ( जीओ संख्या 43) अधिसूचित किया था.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 और आंध्र प्रदेश पुनः संगठन अधिनियम, 2014 ( केंद्रीय अधिनियम 6/2014) की धारा 83 (2) के मुताबिक आंध्र प्रदेश से बंटवारे के बाद बने परवर्ती तेलंगाना राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुमति प्रदान की जाती है
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