एनसीडीईएक्स ने कमोडिटी बाजार के लिए व्यापक बचाव नीति पेश करने की घोषणा की-(30-JULY-2014) C.A

| Wednesday, July 30, 2014
नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) ने 25 जुलाई 2014 को कमोडिटी बाजारों के लिए व्यापक बचाव नीति शुरु करने की घोषणा की.

नीति का उद्देश्य 
एनसीडीईएक्स ने बताया कि इस नीति को इस प्रकार बनाया गया है कि इससे कमोडिटी व्यापार का जोखिम प्रबंधन आसान, सरल और सुलभ हो जाएगा.

नई नीति के लाभ 
इस नीति में वास्तविक लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड को बढ़ाया गया है और विनिमय मंच पर लाभ सीमाओं की प्रक्रियाओँ और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.

नीति के बारे में
नीति में कमोडिटी के संबंधित उत्पादों, एक ही कमोडिटी के अलगअलग ठेकों, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और संबंधित कमोडिटी में क्रॉस हेजिंग जिनमें बहुत उच्च सहसंबंध हो और जिसका एक समान प्रभाव पड़े, के लिए विशेष परिवर्धन भी शामिल किया गया है.

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में
·       नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) मुख्य रूप से भारत का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है. इसके शेयर धारकों में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक शामिल हैं.
·       यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यह भारत का एक मात्र कमोडिटी एक्सचेंज है जिसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा प्रमोट किया जाता है.
·       एनसीडीईएक्स एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका गठन 23 अप्रैल 2003 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत किया गया था. एनसीडीईएक्स ने 15 दिसंबर 2003 से काम करना शुरु कर दिया था.
·       कमोडिटी एक्सचेंज फॉरवॉर्ड मार्केट्स कमीशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है.
·       यह अभी भी अन्य कानूनों के अलावा स्टांप अधिनियम, संविधा अधिनियम, कंपनि अधिनियम और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम के अधीन है.
·       इसका मुख्यालय मुबंई में है और सेवाएं भारत भर में मौजूद इसके केंद्रों के जरिए प्रदान की जाती हैं.