आरबीआई ने छह एनबीएफसी के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए-(30-JULY-2014) C.A

| Wednesday, July 30, 2014
भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जुलाई 2014 को छह गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के पंजीकरण के प्रमाणपत्र रद्द किये. इसकी वजह से अब दिल्ली स्थित ये एनबीएफसी गैरबैंकिंग वित्तीय संस्थान के तौर पर व्यापार नहीं कर पाएंगी.
प्रमाणपत्र रद्द किए जाने वाली छह गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)
·       जीई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इंडिया (जीईएसआईआई)
·       प्रोफाउंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
·       टू ब्रदर्स होल्डिंग लिमिटेड
·       स्वांक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
·       प्रैक्सिस कंस्लटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
·       क्रेडेबल माइक्रोफिनांस लिमिटेड (पहले इसे क्रेडेबल सिक्योरिटीज एंड फाइनैंस प्रा. लिमि. के नाम से जाना जाता था)
हालांकि प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के कारणों का खुलासा आरबीआई ने नहीं किया है.
एनबीएफसी के प्रमाणपत्र पंजीकरण को रद्द करने का आरबीआई को दिया गया अधिकार
गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमाणपत्र को रद्द करने का अधिकार आरबीआई को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA(6) देती है. गैरबैंकिगं वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यापार करने की परिभाषा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I की खंड (ए) में दी गई है.


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