सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जुलाई 2014
को मुकदमों की ‘कोर्ट फीस’ में वृद्धि की घोषणा की. इसमें मुकदमों की ‘कोर्ट
फीस’ पूर्व की अपेक्षा दस से बीस गुणा तक बढ़ा दी गई.
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा ने एक आदेश में कहा
कि संशोधित कोर्ट फीस की दरें 14 अगस्त 2014 से लागू होंगी.
सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमों की कोर्ट फीस में वृद्धि से संबंधित
मुख्य तथ्य
• रिट याचिका (जनहित याचिका) दायर करने हेतु याचिकाकर्ता को 500 रुपये कोर्ट फीस देने होंगे, जबकि पहले यह फीस सिर्फ 50 रुपये थी.
• एसएलपी/अपील के लिए कोर्ट फीस 250 रुपये बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई.
• शपथपत्र के लिए 2 रुपये की कोर्ट फीस को बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया.
• चुनाव याचिकाओं पर संशोधित फीस बढ़ाकर 20 हजार रुपये और धरोहर राशि 50 हजार रुपये की गई. पूर्व में चुनाव याचिकाओं 250 रुपये फीस थी, जिसके साथ 20 हजार रुपये की धरोहर राशि जमा करनी पड़ती थी.
• वैवाहिक विवादों में स्थानांतरण याचिका के लिए प्रार्थी को 500 रुपये देने होंगे. वहीं सामान्य मुकदमों के स्थानांतरण के लिए यह याचिका 2500 रुपये की कोर्ट फीस के साथ दायर होगी.
• रिट याचिका (जनहित याचिका) दायर करने हेतु याचिकाकर्ता को 500 रुपये कोर्ट फीस देने होंगे, जबकि पहले यह फीस सिर्फ 50 रुपये थी.
• एसएलपी/अपील के लिए कोर्ट फीस 250 रुपये बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई.
• शपथपत्र के लिए 2 रुपये की कोर्ट फीस को बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया.
• चुनाव याचिकाओं पर संशोधित फीस बढ़ाकर 20 हजार रुपये और धरोहर राशि 50 हजार रुपये की गई. पूर्व में चुनाव याचिकाओं 250 रुपये फीस थी, जिसके साथ 20 हजार रुपये की धरोहर राशि जमा करनी पड़ती थी.
• वैवाहिक विवादों में स्थानांतरण याचिका के लिए प्रार्थी को 500 रुपये देने होंगे. वहीं सामान्य मुकदमों के स्थानांतरण के लिए यह याचिका 2500 रुपये की कोर्ट फीस के साथ दायर होगी.
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