भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जुलाई 2014
को डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड के मामले में 12 बैंकों को दंडित किया. इन बैंकों पर 1.5 करोड़ रुपए
का जुर्माना लगाया गया.
इन 12 बैंकों में आंध्र बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रत्नाकर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, यस बैंक शामिल हैं.
इन 12 बैंकों में आंध्र बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रत्नाकर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, यस बैंक शामिल हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह दंड बैंक विनियमन अधिनियम,
1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ धारा 47ए (1) के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में
निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाए थे.
आरबीआई ने वर्ष 2013 में
इन बैंकों में डेक्कन क्रॉनिकल के ऋण और चालू खाते की जांच से बाहर किए जाने के
बाद दंड लगाया गया, जांच में पाया गया कि डेक्कन क्रॉनिकल
समूह के अग्रिम ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के उचित दिशा निर्देशों पालन नहीं किया
गया है जिसमें 4000 करोड़ रुपए तक की त्रुटी है.
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