आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कोयला नियामक की स्थापना के
प्रस्ताव को 20 फरवरी 2014 को
मंजूरी प्रदान की. कोयला नियामक का गठन एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा किया जाना है.
कोयला नियामक के कार्य एवं अधिकार
कोयला नियामक को कच्चे कोयले, धुले हुए कोयले और धुलाई के दौरान मिलने वाले किसी अन्य पदार्थ के मूल्य तय करने के सिद्धान्त और तौर तरीके निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त होगा. वह कोयले की श्रेणी या किस्म की घोषणा के लिए परीक्षण के तरीकों का नियमन भी करेगा. इसके अलावा वह कोयले के नमूने की कार्यविधि तय करेगा और उसे सम्बद्ध पक्षों के बीच मध्यस्थता करने का अधिकार भी प्राप्त होगा.
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