सिक्किम राज्य की विधानसभा ने 26 फरवरी 2014
को सिक्किम लोकायुक्त विधेयक-2014 सर्वसम्मति
से पारित किया. इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त शासन
उपलब्ध कराना है. यह लोगों को मुख्यमंत्री से लेकर पंचायत तक और मुख्य सचिव से
लेकर चपरासी तक किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर करने की शक्ति प्रदान
करता है.
सिक्किम लोकायुक्त विधेयक-2014 मुख्यमंत्री पवन चामलिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो राज्य के विधि विभाग के प्रभारी भी हैं. राज्यपाल श्रीनिवास पटेल की स्वीकृति मिलने पर यह बिल कानून बन जाएगा.
यह विधेयक केंद्रीय लोकपाल बिल पर आधारित है. इस विधेयक से सिक्किम के लोगों को फायदा होने की उम्मीद है, जो उन्हें शासन और कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से लड़ने का मौका उपलब्ध कराएगा.
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