रिजर्व बैंक ने यूको बैंक इलाहाबाद बैंक बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया जुर्माना-(29-JUL-2016) C.A

| Friday, July 29, 2016
रिजर्व बैंक ने 26 जुलाई 2016 को मनी-लांड्रिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक दोनों पर 2-2 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

यूको बैंक ने बंबई शेयर बाजार को भेजी जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) और मनी लांड्रिंग-रोधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में कुछ खामियों के चलते बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार नियामक ने केवाईसी और मनी-लांड्रिंग रोधी नियमों के अनुपालन में कुछ उल्लंघन के मामले में बैंक पर कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य बैंक इलाहाबाद बैंक पर भी रिजर्व बैंक ने दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. 
तीनों बैंकों ने इस मामले में जरूरी सुरक्षात्मक उपाय और इस तरह का उल्लंघन दोबारा नहीं हो उसके लिये सुधारात्मक कदम उठा लिये हैं.

रिजर्व बैंक ने इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक प्रत्येक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.

केन्द्रीय बैंक ने इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक पर भी मनी-लांड्रिंग रोधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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