उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई में प्रशासनिक सुधारों की लोढ़ा समिति की अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दी-(19-JUL-2016) C.A

| Tuesday, July 19, 2016
उच्चतम न्यायालय ने 18 जुलाई 2016 को बीसीसीआई में प्रशासनिक सुधारों की लोढ़ा समिति की अधिकांश सिफारिशें मंजूर कर ली जिनमें मंत्रियों, आईएएस अधिकारियों और 70 बरस से अधिक उम्र वालों के पदाधिकारी बनने पर रोक शामिल है हालांकि इसे आरटीआई के अधीन लाने और क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध बनाने का फैसला संसद पर छोड़ दिया है.
एक राज्य एक वोट की सिफारिश पर बीसीसीआई के ऐतराज को खारिज करते हुए कहा कि एक से अधिक क्रिकेट संघ रखने वाले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों को रोटेशन के आधार पर मताधिकार मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें:
•    क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध बनाने पर फैसला भी न्यायालय ने संसद पर छोड़ दिया.
•    न्यायालय ने लोढ़ा समिति की यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली कि मंत्री और आईएएस अधिकारी बीसीसीआई के सदस्य नहीं हो सकते.
•    न्यायालय ने यह फैसला संसद पर छोड़ा कि बीसीसीआई के कामकाज को आरटीआई के अधीन लाया जा सकता है या नहीं, जिसकी सिफारिश लोढा समिति ने की है.
•    उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई में प्रशासनिक बदलाव की लोढा समिति की अधिकांश सिफारिशों को मंजूर किया.
•    न्यायालय ने यह सिफारिश भी स्वीकार कर ली कि हितों के टकराव से बचने के लिये क्रिकेट प्रशासन में एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिए.
•    उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई में कैग प्रतिनिधि नामित रखने की और बीसीसीआई में अधिकारियों की उम्र 70 साल के ज्यादा नहीं होने की सिफारिशें स्वीकार ली.
•    न्यायालय ने लोढ़ा समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली कि बीसीसीआई में खिलाड़ियों का एक संघ होना चाहिए.
•    महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में एक से अधिक क्रिकेट संघ होने के कारण रोटेशन के आधार पर मतदान का अधिकार मिलेगा.

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