न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता में काले धन पर एसआईटी ने 3 लाख से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की-(19-JUL-2016) C.A

| Tuesday, July 19, 2016
एसआईटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शाह ने काले धन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने  14 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए 3 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन के नकदी में निपटान पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है.एसआईटी ने नकदी रखने पर अधिकतम 15 लाख रुपये की सीमा तय करने का सुझाव भी दिया है.
रिटायर्ड जस्टिस एम बी शाह के नेतृत्वम में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश अपनी पांचवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की.
कई देशों में इस तरह के प्रावधानों के अस्तित्व  में होने और कोर्ट की विभिन्नए रिपोर्टों और विश्लेोषण को ध्या्न में रखते हुए एसआईटी ने यह महसूस किया कि वित्तीएय लेनदेन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की जरूरत है.
एसआईटी ने तीन लाख रुपये से अधिक के नकदी लेनदेन पर पूर्ण प्रतिबंध की सिफारिश करती है और ऐसे लेनदेन को अवैध घोषित किए जाने और कानून के अंतर्गत दंडनीय बनाने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत पर बल देती है.
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमबी शाह एसआईटी के अध्यक्ष हैं, जबकि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरिजित पसायत उपाध्यक्ष हैं तथा कुल 11 एजेंसियां इसके तहत काम कर रही हैं. गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले काले धन पर जांच के लिए मई 2014 में एसआईटी का गठन किया था.

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