बिहार उच्च न्यायालय ने छेदी पासवान की लोकसभा सदस्यता समाप्त की-(30-JUL-2016) C.A

| Saturday, July 30, 2016
बिहार हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद छेदी पासवान की लोकसभा सदस्यता समाप्त की.

छेदी पासवान बिहार के सासाराम संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं. पासवान पर शपथपत्र में जानकारी छिपाने का आरोप है. 

उन्होंने लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार को हराकर इस सीट पर जीत दर्ज की थी. पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के के मंडल की एकल पीठ ने सासाराम निवासी गंगा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सांसद छेदी पासवान की लोकसभा सदस्यता खत्म करने का आदेश दिया.

अदालत में कहा गया कि उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि से सम्बंधित जानकारी के खुलासे के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2002 में 33ए का प्रावधान है. इसके तहत उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है. पासवान ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र भरते समय दिए गये हलफनामे में 
अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी.
छेदी पासवान

•    पासवान वर्ष 1985 में पहली बार चेनारी से लोकदल की टिकट पर विधायक चुने गये.

•    इसके बाद वर्ष 1989 और 1991 में जनता दल के टिकट पर दो बार जीत कर संसद पहुंचे. 

•    वर्ष 1996 में वे भाजपा के मुन्नीलाल से चुनाव हार गये.

•    छेदी पासवान वर्ष 2000 से 2004 के मध्य राबड़ी देवी सरकार एवं वर्ष 2008 से 2010 तक नितीश सरकार में मंत्री पद पर रहे.

0 comments:

Post a Comment