राज्‍यसभा ने बालश्रम संशोधन विधेयक 2012 पारित किया-(22-JUL-2016) C.A

| Friday, July 22, 2016
Rajya Sabhaराज्यसभा ने 19 जुलाई 2016 को बालश्रम निषेध और विनियमन संशोधन विधेयक 2012 पारित कर दिया. संशोधित विधेयक में सभी व्यवसायों या उद्योगों में चौदह साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना प्रतिबंधित किया गया है. बच्‍चों से मजदूरी करवाना संज्ञेय अपराध माना गया है. उल्लंघन करने पर दो साल के कारावास का प्रावधान है.
पारिवारिक व्यवसाय के मामले में इस नियम में छूट दी गयी है. विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि पारिवारिक व्यवसाय व कार्यों में बच्चे मदद कर सकते हैं.
  • श्रम और रोज़गार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के अनुसार यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौते के प्रावधानों के अनुरूप है.
  • संशोधित विधेयक में उल्लंघन करने वालों के लिये और कड़े दंड की व्यवस्था की गयी है.
  • पारिवारिक उद्यम में नियोक्ता और कर्मचारी जैसा कोई संबंध नहीं होगा और सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम होंगे.
संशोधन के मुख्य तथ्य-
    • इस विधेयक के अनुसार चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना संज्ञेय अपराध माना जायेगा.
    • इसके लिए नियोक्‍ता के साथ-साथ माता-पिता को भी दंडित किया जाएगा.
    • विधेयक में चौदह से अठारह वर्ष के बीच के बच्चों को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है.
    • इस आयु वर्ग के बच्चों से किसी खतरनाक उद्योग में काम नहीं कराया जाएगा.
    • किसी बच्चे को काम पर रखने पर कैद की अवधि छह महीने से दो साल तक बढ़ा दी गयी है.
    • अभी तक इस अपराध के लिये तीन महीने से एक साल तक की कैद की सज़ा का प्रावधान था.
    • जुर्माना बढ़ाकर बीस हज़ार रुपये से पचास हज़ार रुपये तक कर दिया गया है.
    • दूसरी बार अपराध करने पर एक साल से तीन साल तक की कैद का प्रावधान है.
    पृष्ठ भूमि-
    • बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन विधेयक, 2012 श्रम और रोजगार मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 4 दिसंबर 2012 को राज्यसभा में पेश किया गया था.
    • बाद में, विधेयक 2012 में संशोधन 13 मई 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया.

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