जापान की पार्लियामेंट (डाइट) ने 17 जून 2015
को मतदान की आयु 20 वर्ष के घटाकर 18 वर्ष करने हेतु विधेयक पारित किया. यह विधेयक हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव्ज़
(निचला सदन) से पारित होने के बाद हाउस ऑफ़ काउंसलर्स (ऊपरी सदन) द्वारा पारित किया
गया.
यह कानून वर्ष 2016 में ऊपरी सदन के चुनाव के दौरान प्रभाव में आएगा तथा जापान के कुल 104 मिलियन मतदाताओं में 2.4 मिलियन नए मतदाताओं को जोड़ेगा.
यह कानून वर्ष 2016 में ऊपरी सदन के चुनाव के दौरान प्रभाव में आएगा तथा जापान के कुल 104 मिलियन मतदाताओं में 2.4 मिलियन नए मतदाताओं को जोड़ेगा.
यह विधेयक वर्ष 2014 के उस कानून के अनुसार कार्य करता है जिसमें मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की गयी थी.
अंतिम बार, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 में मतदान की आयु 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष की तथा महिलाओं को भी मतदान का अधिकार प्रदान किया.
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