अमेरिका में समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी मान्यता मिली-(29-JUNE-2015) C.A

| Monday, June 29, 2015
same-sex marriageसंयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून 2015 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने समलैंगिक विवाह को वैध ठहराया, जबकि 4 ने इसका विरोध किया. जस्टिस एंथनी केनेडी द्वारा 28 पृष्ठों का यह फैसला सुनाया गया तथा इसे जस्टिस रुथ बेडर, जिन्स्बर्ग, स्टीफन जी ब्रेयर, सोनिया सोटोमयोर तथा एलेना कैगन द्वारा सहमति प्रदान की गयी.

इस फैसले के बाद अब राज्य में पुरुषों तथा महिलाओं के बीच समलैंगिक संबंधों तथा उन्हें विवाह के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता. इस निर्णय से 14 राज्यों द्वारा प्रतिबंधित समलैंगिक विवाह के अधिकार को मंजूरी दिए जाने की दिशा में गति मिलने की सम्भावना है.

विधेयक को मंजूरी देते हुए तथा चौहदवां संशोधन करते हुए अदालत ने कहा कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतंत्रता, या संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता.

चौदहवें संशोधन के अनुसार राज्य द्वारा विधिवत रूप से हुए समलैंगिक विवाह को लाइसेंस तथा उसे मान्यता प्रदान की जाएगी.

यह निर्णय संयुक्त राज्य बनाम विंडसर मामले पर कैनेडी द्वारा जुटाए गये बहुमत के दो वर्ष उपरान्त आया है, जिसमें समलैंगिक जोड़ों की शादी के लाभ को नकार दिया गया था. इस निर्णय में जस्टिस कैनेडी ने संविधान के साथ सामाजिक परिवर्तन को भी महत्व प्रदान किया.

अमेरिका में पुरुषों तथा महिलाओं के बीच समलैंगिक संबंधों की जनसांख्यिकी का ब्यौरा रखने वाले लॉस एंजलिस स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विलियम्स इंस्टिट्यूट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3,90,000 समलैंगिक जोड़े मौजूद हैं.

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