11 जून 2015 को ऑस्ट्रेलिया के कृषि विभाग ने भारत से
आयातित मैगी ब्रांड के नूडल्स पर होल्डिंग ऑर्डर लागू कर दिया.
इसके तहत हर एक खेप को अधिकृत अधिकारी द्वारा आयातित खाद्य जांच योजना के तहत जांच और विश्लेषित किए जाने तक बाजार में नहीं भेजा जाएगा.
विभाग ने यह फैसला उन रिपोर्टों के मद्देनजर ली है जिसमें मैगी नूडल्स में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खाद्य मानक कोड में दिए गए अनुमेय स्तर के अनुसार लेड की मात्रा न होने की बात कही गई है.
इसके तहत हर एक खेप को अधिकृत अधिकारी द्वारा आयातित खाद्य जांच योजना के तहत जांच और विश्लेषित किए जाने तक बाजार में नहीं भेजा जाएगा.
विभाग ने यह फैसला उन रिपोर्टों के मद्देनजर ली है जिसमें मैगी नूडल्स में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड खाद्य मानक कोड में दिए गए अनुमेय स्तर के अनुसार लेड की मात्रा न होने की बात कही गई है.
इससे पहले 5 जून 2015 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मैगी में बहुत अधिक मात्रा में मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड की मात्रा पाए जाने,जो कि इंसानों के लिए असुरक्षित और हानिकारक है,की वजह से प्रतिबन्ध लगा दिया था. इसके अलावा FSSAI ने नेस्ले को मैगी के उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश दिया था.
प्रतिबन्ध आदेश लगाने से पहले, नेस्ले इंडिया अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और केन्या में मैगी नूडल्स निर्यात करती थी.
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