महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने 23 जून 2015 को महाराष्ट्र
खतरनाक गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1981 (एमपीडीए) में संशोधन
के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
इस अधिनियम में संशोधन से जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की
कालाबाजारी करने वाले और रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.
वर्तमान में, यह अधिनियम केवल
महाराष्ट्र झोपड़पट्टी दादाओं, अवैध शराब बनाने वालों,
दवा अपराधियों, मिलावट करने वालों और कॉपीराइट
ऐक्ट का उल्लंघन (विडियो पाइरेसी) करने वालों पर लागू था.
इसके साथ ही जो लोग अवैध तस्करी कर बार-बार इसका ,उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाईज्ड क्राइम ऐक्ट,
1999 (मकोका) लगाया जाएगा.
मंत्रिमंडल की अन्य मंजूरी
मंत्रिमंडल की अन्य मंजूरी
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जलगांव जिले में मुक्तेनगर में
राजकीय कृषि कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति
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वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ नई रेल लाइन
के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति
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